क्राइम
धारदार हथियार लहराकर आने-जाने वाले लोगों को डराने वाले 02 आरोपी चढ़े चांपा पुलिस के हत्थे
जांजगीर चांपा पुलिस ब्रेकिंग न्यूज
* धारदार हथियार लहराकर आने-जाने वाले लोगों को डराने वाले 02 आरोपी चढ़े चांपा पुलिस के हत्थे
* दोनों आरोपियों को किसी गंभीर घटना को अंजाम देने से पहले पुलिस टीम के द्वारा पकड़ा गया
* मुखबीर की सूचना पर दोनों आरोपियों को 02 नग धारदार हथियार के साथ पकड़ा गया
नाम आरोपी
1- लक्ष्मी प्रसाद भारद्वाज पिता पवन भारद्वाज उम्र 29 वर्ष निवासी अंबेडकर चौक जगदल्ला चापा
2- मंगल सिंह टंडन पिता वीर सिंह टंडन उम्र 35 वर्ष निवासी कॉलेज रोड छुहिया तालाब जगदल्ला चापा
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिले के पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पांडेय (भापुसे) के द्वारा त्योहार के मद्देनजर असामाजिक तत्वों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कश्यप, एसडीओपी चापा श्री यदुमणी सिदार के निर्देशन में तथा थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में थाना चाम्पा से पुलिस टीम थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग हेतु रवाना किया गया था पुलिस टीम के द्वारा मुखबिर सूचना पर गौरव पथ रोड के अलग-अलग स्थान से 02 आरोपियों को पकड़ा गया जिनके कब्जे से 02 नग धारदार हथियार जप्त किया गया दोनों आरोपियों के विरुद्ध पृथक-पृथक आर्म्स एक्ट की कार्यवाही किया गया तथा विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्रवाई में निरीक्षक जयप्रकाश गुप्ता थाना प्रभारी चापा, उपनिरीक्षक दादूरईया ठाकुर, सहायक उपनिरीक्षक बाबूलाल दिवाकर, आरक्षक मुद्रीका दुबे, जय उराव, वीरेश सिंह, शंकर राजपूत, भूपेंद्र गोस्वामी का विशेष योगदान रहा
फर्जी कंपनी बनाकर 5.51 लाख की ठगी, आरोपी मिर्जापुर से पकड़ा गया
बिहान छत्तीसगढ़
पवन तिवारी कबीरधाम
पुलिस अधीक्ष धर्मेन्द्र सिंह के नेतृत्व में कबीरधाम पुलिस द्वारा आर्थिक अपराध और ऑनलाइन ठगी के मामलों पर लगातार की जा रही कार्रवाई के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं पंकज पटेल के मार्गदर्शन में थाना कोतवाली कवर्धा की टीम ने काव्या इंडस्ट्रीज के नाम पर सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी करने वाला आरोपी मनोज श्रीवास्तव पिता स्व. दयाशंकर श्रीवास्तव, उम्र 45 वर्ष, निवासी दाऊतपुर गोरखपुर उत्तर प्रदेश तथा वर्तमान पता बंसुंधरा, गाजियाबाद को उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार किया है।
प्रार्थी नवीन जैन, निवासी महावीर स्वामी चौक कवर्धा द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आरोपी ने स्वयं को काव्या इंडस्ट्रीज का मैनेजिंग डायरेक्टर बताकर उनसे कुल 5,51,000 रुपये की ठगी की। आरोपी ने प्रार्थी को सुपर डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करने का प्रलोभन देकर विभिन्न खातों में रकम जमा करवाई तथा फर्जी टैक्स इनवॉइस, ई-वे बिल और कंपनी के नाम से ई-मेल भेजकर धोखे में रखा। प्रार्थी द्वारा लखनऊ स्थित कंपनी के पते पर जाकर जांच करने पर पाया गया कि वहां ऐसी कोई कंपनी अस्तित्व में नहीं है।
थाना कवर्धा में मामला अपराध क्रमांक 87/2024 धारा 420 भा.द.वि. दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। आरोपी के लोकेशन के आधार पर पुलिस टीम बिहार के पूर्वी चंपारण तक गई, जहाँ आरोपी चकमा देकर फरार हो गया था। इसके बाद आरोपी की गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए उसे पुनः उत्तर प्रदेश राज्य के चुनार, जिला मिर्जापुर से 21.11.2025 की रात्रि में हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया तथा बताया कि ठगी की गई रकम का उपयोग उसने स्वयं व संजीव मिश्रा (प्रतापगढ़, उ.प्र.) के साथ मिलकर किया है। संजीव मिश्रा अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है।
आरोपी आदतन ठग है तथा विभिन्न राज्यों में कई लोगों को इसी प्रकार का आर्थिक नुकसान पहुँचा चुका है। आरोपी को दिनांक 22.11.2025 को रात 21.00 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दे दी गई। उपरोक्त कार्यवाही में थाना कोतवाली प्रभारी निरीक्षक योगेश कश्यप, ASI राजकुमार चंद्रवंशी, DSB से ASI संदीप चौबे, HC चुम्मन साहू, अभिनव तिवारी का विशेष योगदान रहा।
कबीरधाम पुलिस नागरिकों से अपील करती है कि अनजान व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाले व्यावसायिक प्रस्तावों, निवेश योजनाओं एवं ऑनलाइन सौदों की सत्यता की जांच अवश्य करें। किसी भी प्रकार की ठगी या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल निकटतम पुलिस स्टेशन को दें।
सुने मकान में चांदी के जेवर एवं नगदी चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफतार
कसडोल अंतर्गत ग्राम मोतीपुर में बीते दिवस 21 नवंबर शनिवार को सुने मकान में चोरी करने का मामला सामने आया है।जिस पर प्रार्थिया अमृत बाई केंवट निवासी ग्राम मोतीपुर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि 21नवंबर की सुबह वह काम करने खेत गए हुई थी। इस दौरान घर में कोई नहीं था।जब वह 2 घंटे बाद घर वापस आई तो देखी,कि घर का ताला टूटा हुआ है तथा अलमारी में रखे सोने चांदी का जेवर एवं नगदी रकम सहित कुल 32,000 हजार का सामान किसी अज्ञात आरोपी द्वारा चोरी कर लिया गया है।रिपोर्ट पर थाना कसडोल में अपराध क्र. 688/2025 धारा 331(3),305(ए) बीएनएस का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।प्रकरण में पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में थाना कसडोल पुलिस द्वारा जांच कार्रवाई प्रारंभ किया गया। साथ ही प्रार्थिया के घर के आस-पास निवासरत लोगों एवं ग्रामीणों से भी विस्तृत पूछताछ कर कथन लिया गया।जिसके आधार पर पुलिस द्वारा प्रार्थिया के घर के आसपास संदिग्ध रूप से घूमने वाले जिला जांजगीर चांपा निवासी संदेही आरोपी विमल कौशिक को हिरासत में लिया गया, जिससे पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा प्रार्थिया के मकान को सूना पाकर,उसके घर में घुसकर अलमारी का ताला तोड़ते हुए चांदी का जेवर एवं नगदी रकम चोरी करना स्वीकार किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी से चांदी का जेवर,नगदी 22 सौ रूपये सहित चोरी का सारा सामान बरामद किया गया तथा पुलिस को चोरी का शत प्रतिशत सामान बरामद करने में सफलता मिली है।प्रकरण में आरोपी-विमल कौशिक उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम तिलाई थाना सिटी कोतवाली जांजगीर जिला जांजगीर चांपा।आरोपी को 22 नवंबर को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की गई।
भाटापारा जीएसटी विभाग में गुपचुप भर्ती कांड का बड़ा खुलासा नियमों की धज्जियां उड़ाकर नियुक्ति दोषियों पर कार्रवाई की उठी जोरदार मांग
बिहान छत्तीसगढ़ गोविंद राम ब्यूरो चीफ बलौदा बाजार
भाटापारा:-राज्य कर सहायक आयुक्त वृत्त भाटापारा कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के 4 पदों पर नियमविरुद्ध, गुपचुप और मनमानी भर्ती किए जाने का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) से प्राप्त दस्तावेजों ने विभागीय गोलमाल के उस पूरे खेल को बेनकाब कर दिया है, जिसे तीन साल से पर्दे के पीछे खेला जा रहा था।आरटीआई दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि कार्यालय में आदेश वाहक, फर्राश और चौकीदार जैसे पदों पर
हरदीप सिंह (11-11-2022), विक्रम भटनागर (02-01-2023), प्रियांशु सिंह ठाकुर (02-02-2023) और त्रियोगी (10-05-2023) को चुपचाप नियुक्त कर लिया गया। न तो कोई विज्ञापन निकला, न किसी प्रकार की चयन प्रक्रिया अपनाई गई, न ही किसी स्तर पर अनुमोदन लिया गया, सीधे नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए। जों की रोजगार में समान अवसर का अधिकार देने वाले संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 की खुलेआम अवहेलना करते हुए नियम-कानूनों को किनारे लगा दिया गया। बेरोजगार युवाओं को प्रतियोगिता का अवसर देना तो दूर, भर्ती की सूचना तक सार्वजनिक नहीं की गई। यह सीधा-सीधा भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग है। सूत्र बताते हैं कि यह सभी नियुक्तियां विभागीय अधिकारी मनोज चंदेल द्वारा निजी संपर्क और सिफारिशों के आधार पर की गईं। न मेरिट लिस्ट, न जांच भर्ती पूरी तरह कागजों के अंधेरे में निपटा दी गई।
सबसे हैरानी की बात यह कि जिन लोगों को चौकीदारी व अन्य पदों पर नियुक्त दिखाया गया है, वे कार्यालय में कंप्यूटर टाइपिंग, निजी काम और वाहन चलाने जैसे बिल्कुल अलग कार्य करते देखे गए। सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक व्यक्ति ने तो तीन वर्षों में एक दिन भी चौकीदारी नहीं की।
शिकायतकर्ता द्वारा जिला कलेक्टर जनदर्शन में 22 अक्टूबर 2024 को शिकायत (क्रमांक 2270124000849) दर्ज कराई गई थी। 28 अक्टूबर को जांच आदेश जारी हुआ और 26 नवंबर 2024 की नोटशीट में राज्य कर विभाग द्वारा कार्रवाई का उल्लेख भी है, परंतु आज तक दोषी अधिकारी के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई।
सूत्रों के अनुसार वृत्त कार्यालय द्वारा अब सूचना पटल पर विज्ञापन चस्पा होने का झूठा जवाब तैयार किया जा रहा है, जिससे दोषी को बचाया जा सके। लेकिन शिकायतकर्ता ने पहले ही आरटीआई के माध्यम से प्रमाणित कर लिया है कि कभी कोई विज्ञापन जारी ही नहीं किया गया था। यदि झूठा प्रतिवेदन भेजने का प्रयास किया गया, तो इसके हस्ताक्षरकर्ताओं को भी जवाबदेह होना पड़ेगा।
शिकायतकर्ता के अनुसार अक्टूबर 2025 में जब उन्होंने कार्रवाई का अपडेट पूछा, तो मामले को दबाने की कोशिश में उन्हें भी चतुर्थ श्रेणी पद पर टाइपिंग टेस्ट देकर अगले दिन से जॉइनिंग का प्रस्ताव दिया गया, और कहा गया कि वेतन निजी रूप से दिया जाएगा। उन्होंने इसे भ्रष्टाचार का हिस्सा बताते हुए मना कर दिया।
कार्यालय में सृजित पदों से अधिक लोग प्रस्तुत हैं, जिनको तीन साल से सरकारी मद से वेतन दिया जा रहा है, जिसके कारण शासन को लगातार राजस्व नुकसान हो रहा है। विभागीय मिलीभगत ने इस अनियमितता को और मजबूत किया है। साथ ही अनियमित तरीके से रखे गए इन लोगों को अब तीन साल का अनुभव मिल चुका है, जिसका उपयोग वे भविष्य की भर्ती में अंक हासिल करने के लिए कर सकते हैं। यह भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा देने वाली खतरनाक श्रृंखला है। दोषी अधिकारी पर तत्काल निलंबन, वेतनवृद्धि रोकने
,राजस्व नुकसान की वसूली
की जोरदार मांग की जा रही है।
18/08/2025 को जांच अधिकारी के समक्ष बयान और साक्ष्य भी प्रस्तुत किए जा चुके हैं। यदि समयसीमा में सरकार कार्रवाई नहीं करती तो
जन आंदोलन,हस्ताक्षर अभियान,मुख्यमंत्री को पत्राचार
के माध्यम से व्यापक सार्वजनिक संघर्ष की चेतावनी दी गई है। यह मामला सिर्फ चार नियुक्तियों का नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र में बैठे उन हाथों का खुलासा है जो अधिकारों को कुचलते हुए गुपचुप तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। अब जनता की नजरें विभागाध्यक्ष और सचिव पर है।क्या वे दोषी को बचाएंगे या न्याय का पालन करेंगे।
कबीरधाम पुलिस ने सरोदा रोड पर राहगीरों से अवैध वसूली करने वाले असामाजिक तत्वों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए छह आरोपियों को दबोचा
बिहान छत्तीसगढ़
पवन तिवारी कबीरधाम
पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धमेन्द्र सिंह (आईपीएस) को सरोदा रोड पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा राहगीरों और यात्रियों को रोककर डराने, धमकाने तथा अवैध वसूली किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक ने तत्काल थाना प्रभारी को घटनास्थल की जांच कर प्रभावी एवं त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र बघेल एवं पंकज पटेल के मार्गदर्शन में एक पुलिस टीम गठित कर तत्काल सरोदा रोड की ओर रवाना किया गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की तथा कुल छह आरोपियों को हिरासत में लेकर थाना लाया। आवश्यक पूछताछ में आरोपियों ने यात्रियों को डराकर एवं धमकाकर अवैध वसूली करने की बात स्वीकार की।
सभी आरोपियों के विरुद्ध धारा 170 BNSS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उन्हें गिरफ्तार करते हुए एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया।
पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि कबीरधाम जिले में किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि, गुंडागर्दी या अवैध वसूली को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर भय उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर एवं त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को ऐसे मामलों में सतर्क रहते हुए तत्काल प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कबीरधाम पुलिस जिलेवासियों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की जबरन वसूली, धमकी अथवा संदिग्ध गतिविधि दिखाई देने पर तुरंत निकटतम थाना या डायल 112 पर सूचना दें। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।
1. निपलेश पटेल, उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम खैरबना
2. गीतेश साहू, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम खैरबना
3. लक्ष्मण साहू, उम्र 18 वर्ष, निवासी ग्राम तारो
4. राम साहू, उम्र 18 वर्ष, निवासी ग्राम तारो
5. दीपेश पाली, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम तारो
6. तुलेश्वर साहू, उम्र 24 वर्ष, निवासी ग्राम तारो
नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार थाना शिवरीनारायण पुलिस की कार्यवाही
* नाबालिक बालिका को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार थाना शिवरीनारायण पुलिस की कार्यवाही
* आरोपी दादूराम महिपाल उम्र 19 साल निवासी तनौद नवागांव थाना शिवरीनारायण जिला जांजगीर चांपा
* आरोपी के विरूद्ध धारा 137(2),333,87, 64(2)(ड) BNS, 6 लैंगिग अपराधों का बालको से संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
मामले का विवरण इस प्रकार है कि नाबालिक बालिका को आरोपी दिनांक 05.10.2025 को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले गया था जिसकी सूचना रिपोर्ट पर थाना शिवरीनारायण में अपराध क्रमांक 436/2025 धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था।
नाबालिक बालिका पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय IPS के निर्देशन में आरोपी दादूराम महिपाल को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर नाबालिक बालिका को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाना एवं शादी का झांसा देकर जबदस्ती दैहिक शोषण करना जुर्म स्वीकार किये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 20.11.2025 को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी थाना प्रभारी शिवरीनारायण, प्रआर तारिकेश पांण्डेय, आरक्षक खुरेंद्र शुक्ला थाना शिवरीनारायण का सराहनीय योगदान रहा।
एसआईआर फॉर्म भरते समय नहीं होती ओटीपी की जरूरत, साइबर ठगी से सतर्क और सुरक्षित रहें
बिहान छत्तीसगढ़
पवन तिवारी कबीरधाम
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ ने नागरिकों से ओटीपी धोखाधड़ी से बचने की अपील की
कवर्धा, 20 नवंबर 2025। कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत गणना फॉर्म भरने वाले मतदाताओं और नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सूचना जारी करते हुए बताया है कि पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया के दौरान कभी भी मतदाता के मोबाइल नंबर पर ओटीपी की जरूरत नहीं होती है। इस सूचना का उद्देश्य लोगों को उनके मोबाइल नंबर के संभावित दुरुपयोग और ओटीपी-आधारित धोखाधड़ी से बचाना है।
ओटीपी की कोई जरूरत नहीं, झांसे में न आएं
विभाग ने स्पष्ट किया है कि एसआईआर फॉर्म भरते समय मोबाइल नंबर देना पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन नागरिकों को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि कुछ साइबर अपराधी इसी बहाने ठगी करने की कोशिश कर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया है कि बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) के माध्यम से एसआईआर फॉर्म भरने के लिए किसी भी प्रकार के ओटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी अधिकारी, कर्मचारी या बीएलओ आपसे ओटीपी नहीं मांगता है। अतः एसआईआर के नाम से कोई ओटीपी मांगते तो झांसे में ना आए।
काल कर कोई ओटीपी के लिए दबाव बनाए तो पुलिस में दे सूचना, हेल्पलाइन नंबर से ले सकते हैं सहयोग
यदि आपको कोई व्यक्ति फोन करे और कहे कि आपके एसआईआर से जुड़े मोबाइल पर जो ओटीपी आया है, वह हमें दे दीजिए, तो उन्हें तुरंत मना कर दें। इसके लिए बीएलओ से सीधे संपर्क करें। अगर कोई व्यक्ति ओटीपी मांगने के लिए दबाव डाले, धमकी दे या जोर डाले, तो तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में सूचना दें। विभिन्न राज्यों की पुलिस ने नागरिकों को श्एसआईआर फॉर्मश् भरने की प्रक्रिया से जुड़ी एक नई प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी (स्कैम) के प्रति आगाह किया है और लोगों से अपील की है कि वे किसी भी सूरत में अपने मोबाइल फोन में प्राप्त वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ साझा न करें। आपकी सतर्कता ही आपकी सुरक्षा है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर के सहयोग ले सकते हैं।
जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लूट, चाकू बाजी एवं मारपीट की घटना को अंजाम देने वाले 06 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार,आरोपियों द्वारा थाना पलारी, कसडोल एवं सिटी कोतवाली क्षेत्र में लूट, चाकूबाजी एवं मारपीट की घटनाओं को दिया गया अंजाम
गोविन्द राम ब्यूरो चीफ बिहान छत्तीसगढ़ बलौदाबाजार,
● पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर लूट, चाकूबाजी एवं मारपीट के 08 मामलों का किया गया खुलासा
● गिरफ्तार आरोपियों में यासुदास, प्रवीण भाट एवं ऋतुराज है मुख्य आरोपी, यह तीनों मारपीट, चाकूबाजी एवं लूटपाट की सभी 08 वारदातों में है शामिल
● आरोपियों द्वारा लोगों से रुपये पैसे लूट कर, चाकू मारकर कर दिया जाता था उन्हें गंभीर रूप से घायल
● आरोपी लूट करने के साथ ही चाकू से प्राण घातक वार कर गंभीर चोट पहुंचाते हुए मोटरसाइकिल से हो जाते थे तुरंत फरार
● आरोपियों द्वारा पेशेवर गिरोह की भांति चाकू की नोक पर लोगों को धमकाया जाता एवं ज्यादा पैसे की मांग करते हुए चाकू से कर दिया जाता था हमला
● आरोपियों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्रवाई के सांथ गैंग हिस्ट्रीशीट भी खोली गई है तथा सभी आरोपियों के विरुद्ध संगठित अपराध की धाराओं के तहत की जा रही है कार्यवाही
● आरोपियों से 02 नग चाकू, 04 नग मोबाइल, 01 मोटरसाइकिल एवं नगद ₹3720 किया गया बरामद
दिनांक 13.11.2025 को ग्राम रोहांसी- खपरी नाला, ग्राम घोटिया एवं कुसमी के मध्य मेन रोड में लघुशंका एवं अन्य कार्य के लिए रुकने के दौरान विभिन्न लोगों से आरोपियों द्वारा मोटरसाइकिल में आकर चाकू की नोक लूट की घटना को अंजाम देते हुए जानलेवा हमला कर उन्हें गंभीर चोट पहुंचाया गया। कि रिपोर्ट पर थाना पलारी में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर अज्ञात आरोपियों की पताशाजी प्रारंभ किया गया। तत्पश्चात इन्हीं आरोपियों द्वारा दिनांक 15.11.2025 को ग्राम मगरचबा में भी एक ट्रक चालक के साथ भी मारपीट करते हुए उसे चाकू से गंभीर चोट पहुंचाया गया। इन लूट, चाकूबाजी एवं मारपीट की गंभीर एवं सिलसिलेवार घटनाओं में अज्ञात आरोपियों की पहचान करते हुए, उन्हें तत्काल गिरफ्तार करने हेतु पुलिस अधीक्षक श्रीमती भावना गुप्ता के कुशल निर्देशन में सिटी कोतवाली, पलारी एवं साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम का निर्माण करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा सर्वप्रथम समस्त घटनास्थल का सुक्ष्म निरीक्षण किया गया। साथ ही वारदात के समय घटनास्थल के आसपास मौजूद अन्य लोगों से भी आरोपियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ किया गया।
पुलिस की एक टीम द्वारा घटनास्थल एवं आसपास मिलने वाले समस्त मार्गो में स्थित सीसीटीवी फुटेज का भी गहन अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर उपरोक्त घटनाओं को अंजाम देकर मोटरसाइकिल के माध्यम से फरार होने वाले 06 शातिर आरोपियों की पहचान की गई। आरोपियों की पहचान होते ही पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए, उनके मिलने के ठिकानों पर आकस्मिक दबिश देते हुए आरोपी याशुदास मानिकपुरी, प्रवीण भाट एवं अन्य को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ करने पर सभी आरोपियों द्वारा एक राय होकर उपरोक्त घटनाओं को कारित करने के अलावा थाना कसडोल क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोशमसरा, ग्राम खैरवारडीह ग्राम औराई-रोहांसी के मध्य तथा पलारी शराब दुकान के पास मारपीट कर, प्राणघातक चोंट पहुंचाना, लूट एवं चाकूबाजी की अन्य घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया गया। आरोपियों से 02 नग चाकू, 04 नग मोबाइल, 01 मोटरसाइकिल एवं नगद ₹3720 बरामद किया गया है।
कुछ घटनाओं में आहत एवं प्रार्थीयों द्वारा भयवश पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी, जिनसे पुलिस द्वारा स्वयं संपर्क करने पर संबंधित आवेदकों द्वारा प्रथम सूचना पत्र दर्ज करवाया गया है। इसके अतिरिक्त आरोपियों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्रवाई की जा रही है तथा इनकी गैंग हिस्ट्रीशीट भी खोली गई है। सांथ ही इन सभी आरोपियों के विरुद्ध संगठित अपराध की धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है। प्रकरणों में सभी आरोपियों को आज दिनांक 19.11.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।
आरोपियों के नाम
1. याशुदास मानिकपुरी उम्र 22 साल निवासी ग्राम कोसमसरा थाना कसडोल
2. प्रवीण भाट उम्र 18 साल निवासी ग्राम मगरचबा थाना सिटी कोतवाली
3. ऋतुराज यादव उम्र 19 साल निवासी ग्राम मगरचबा थाना सिटी कोतवाली
4. राहुल ध्रुव उम्र 19 साल निवासी गोडपारा वार्ड क्र. 17 महासमुंद थाना सिटी कोतवाली महासमुंद जिला महासमुंद
5. कुलेश्वर धींवर उम्र 21 वर्ष निवासी गोडपारा वार्ड क्र. 17 महासमुंद थाना सिटी कोतवाली महासमुंद जिला महासमुंद
6. ऋषभ पैकरा उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम मगरचबा थाना सिटी कोतवाली
अस्पताल के अंदर घुसकर मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार थाना नवागढ़ पुलिस की त्वरित कार्यवाही
जांजगीर-चांपा पुलिस ब्रेकिंग न्यूज़
* अस्पताल के अंदर घुसकर मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार थाना नवागढ़ पुलिस की त्वरित कार्यवाही
* आरोपी ज्वाला सिंह पिता रघुराज सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी महंत थाना नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा
* आरोपी के विरूद्ध धारा 296, 121(2), 221, 132,324 (4) BNS के तहत कार्यवाही कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं की सूचक प्रतिक राठौर के द्वारा थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 18.11.2025 को दोपहर 02/30 बजे अस्पताल में बैठकर टीवी की मरीज का सैंपल को जिला अस्पताल जांजगीर ले जाने के लिए पैकिंग कर रहा था तभी ग्राम महंत निवासी ज्वाला सिंह आरोग्य अस्पताल महंत के अंदर घुसकर तुम मेरे खिलाफ पहले थाना में रिपोर्ट किये हो कह कर जान से मारने की धमकी देकर अश्लील गाली गलौज करते हुए अपने हाथ में रखें डंडा से मारपीट करने लगा बीच बचाव करने अस्पताल के अन्य स्टाफ आए तो उनको भी जान से मारने की धमकी दे रहा था और प्रार्थी के मोबाइल को हाथ से छीन कर जमीन पर पटक दिया है जिससे मोबाइल टूट गया है और मारपीट करने से चोट लगा है कि सूचना पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा श्री विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के प्रकरण में तत्काल कार्यवाही के निर्देशन पर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जांजगीर श्री विजय कुमार पैकरा के कुशल मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी नवागढ़ निरीक्षक कमलेश शेन्डे के नेतृत्व तत्काल कार्यवाही करते हुवे आरोपी ज्वाला सिंह को पकड़ कर हिरासत में लेकर आरोपी से पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक कमलेश सेडे थाना प्रभारी नवागढ़, प्रधान आरक्षक मथुरा केशी,आरक्षक रमेश भारद्वाज, चंद्रमणि कश्यप एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
पुलिस अभिरक्षा से फरार हुए वारंटी को पकड़ने में थाना अकलतरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता
अकलतरा . वारंटी के विरुद्ध अनाचार का मामला दर्ज है थाना में जिसका पेशी चल रहा है माननीय न्यायालय में अकलतरा में गिरफ्तार वारंटी महावीर कंवर पिता बलराम कंवर उम्र 40 वर्ष निवासी कटनाई थाना अकलतरा पुलिस अधीक्षक श्री विजय कुमार पाण्डेय IPS के निर्देशन में जांजगीर चांपा पुलिस द्वारा बीते शनिवार की रात्रि में विशेष अभियान चलाकर फरार वारंटियों की धरपकड़ कार्यवाही किया गया था जिसमें वारंटी महावीर कंवर को पकड़ा गया था जिसके द्वारा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में जांजगीर चांपा पुलिस द्वारा फरार वारंटी की पतासाजी हेतु अलग अलग जगहों पर टीम रवाना हुआ था। इसी कड़ी में मुखबिर सूचना मिला कि फरार वारंटी अपने गांव के खेत तरफ छिपा है कि सूचना पर थाना प्रभारी अकलतरा निरीक्षक भास्कर शर्मा के नेतृत्व में घेरा बंदी कर फरार वारंटी को पकड़ा जिसके विरुद्ध विधिवत कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय अकलतरा के समक्ष पेश किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक भास्कर शर्मा थाना प्रभारी अकलतरा एवं थाना अकलतरा स्टफ का सराहनीय योगदान रहा।
'रिटायर्ड फूड इंस्पेक्टर ने रेप किया.
जानकारी के मुताबिक, पीड़िता आरंग थाना क्षेत्र की निवासी है। 2018-19 में फेसबुक के माध्यम से संजय दुबे से जान पहचान हुई थी। फेसबुक के जरिए संजय ने नजदीकियां बढ़ाई। मुझे बरगलाया और प्रलोभित किया। 2021 में मेरे घर आरंग आया और रेप किया।
पीड़िता ने बताया कि संजय ने न्यूड फोटोज खींची थी। पीड़िता ने पुलिस को फेसबुक पर चैटिंग के स्क्रीनशॉट भी दिए हैं। चैट में संजय दुबे ने लिखा कि लेट गई बिस्तर पर, सो जाओ, खाना खा लिया? मुझ पर विश्वास करो। ईश्वर साक्षी है, धोखा नहीं दूंगा।
पीड़िता ने पुलिस से बताया कि संजय दुबे पूछता था कि आपका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। मैंने कहा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। मैं इन फालतू कामों में ध्यान नहीं देती हूं। संजय दुबे कहता था कि मैं एक लेखक भी हूं। तुमसे शादी करना चाहता हूं।
पीड़िता ने बताया कि संजय दुबे कहता था कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा, तब मैंने कहा कि आप बुजुर्ग अधिकारी हैं। मैं आपकी बेटी जैसी हूं, लेकिन संजय दुबे ने कहा कि उम्र में भले बुजुर्ग हूं, लेकिन शादी के लायक हूं। संजय दुबे लगातार अश्लील बातें भी करता था।
पीड़िता ने बताया कि आरंग में मेरे घर में आरोपी ने रेप किया। जबरन अश्लील फोटो और वीडियो लिए। वायरल करने की धमकी देकर रेप किया। धमकियों से बहुत परेशान थी। आरोपी की पत्नी से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह भी नहीं मिलीं।
इस दौरान संजय दुबे ने अश्लील फोटोज को लेकर ब्लैकमेल किया। जब मैंने शादी करने का दबाव बनाया, तो मुझे जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई हूं। युवती की शिकायत पर पुलिस ने रिटायर फूड अफसर के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
ऑपरेशन मुस्कान : भोपाल से गुम बालिका बरामद, दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया
इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली ।
पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में चलाए गए "ऑपरेशन मुस्कान" अभियान के तहत मुंगेली पुलिस ने भोपाल (मध्यप्रदेश) से एक गुम हुई नाबालिक बालिका को सुरक्षित बरामद कर दुष्कर्म के आरोपी उमेश उर्फ विक्की राय को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला थाना सिटी कोतवाली में 29.10.2025 को दर्ज कराया गया था। शिकायत में कहा गया कि 26.10.2025 को एक अज्ञात व्यक्ति ने 16 वर्ष की नाबालिक को बहला-फुसला कर अपहरण कर लिया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले की तफ्तीश तुरंत प्रारम्भ कर दी और गुमशुदा अपहृत बालिका तथा संदिग्ध की तलाश के लिए हर संभव तकनीकी व जमीनसी स्तर पर प्रयास किए गए।
जांच के दौरान साइबर सेल की तकनीकी सहायता और विश्वसनीय मुखबीर सूचना के आधार पर खोजी टीम भोपाल रवाना हुई। 08.11.2025 को अवधपुरी स्थित रायल क्रिस्टल कालोनी के झोपड़ी में अपहृता बालिका व संदिग्ध उमेश उर्फ विक्की राय को पकड़ लिया गया। पुलिस ने बालिका का मेडिकल परीक्षण कराया और उसके हवाले से शिकायत तथा बयान दर्ज कराए गए। जांच में सामने आया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर बालिका को बहला-फुसला कर भगाया और उसके साथ लगातार दैहिक शोषण किया। मेडिकल रिपोर्ट तथा बालिका के बयान से दुष्कर्म की घटनाएं प्रमाणित पाईं जाने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 87, 64(1), 64(2)(ड) बीएनएस एवं 4,6 पाक्सो एक्ट के तहत कड़ी कार्यवाही की गई।
आरोपी उमेश उर्फ विक्की राय को विधिवत गिरफ्तार कर 10.11.2025 को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक कार्तिकेश्वर जांगड़े, प्र.आर. दिलीप साहू, बालीराम ध्रुव, आर. जलेश्वर कश्यप, रामकिशोर कश्यप, बसंत दाहिरे तथा म.आर. वृंदा पन्द्राम की सक्रिय भूमिका रही। पुलिस ने बताया कि "ऑपरेशन मुस्कान" के माध्यम से जिले में गुम बच्चों की बरामदगी और महिला-सम्बंधी अपराधों के त्वरित निराकरण के निर्देश जारी हैं और इसी तर्ज पर लगातार छापेमारी व जांच जारी रहेगी। पुलिस प्रशासन ने अपहृत बालिका के परिजनों को सूचित कर उसे सुरक्षित अवस्था में सुपुर्द कर दिया है। साथ ही संदिग्धों के विरुद्ध कठोर कानून के तहत कार्रवाई करने का संकल्प दोहराया गया है। पुलिस ने किसी भी तरह की अपराधी गतिविधि के खिलाफ जन सहयोग की अपील की है तथा कहा है कि किसी भी सूचना के लिए करीब के थाने से संपर्क किया जाए।
थाना मुलमुला क्षेत्र के अंतर्गत आदतन बदमाश गौरी उर्फ रोहित बर्मन निवासी कोसा को 01 वर्ष के लिए किया गया जिला बदर की कार्यवाही
* जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर- चाम्पा द्वारा की गई जिला बदर की कार्यवाही
* छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत् जिला बदर की कार्यवाही किया गया।
* आदतन बदमाश के विरुद्ध अलग- अलग धाराओं के तहत् कुल 16 अपराधिक प्रकरण एवं 21 प्रकरणों में प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दर्ज है।
* बदमाश के विरूद्ध चोरी करना, लोगो को गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देना, घर में घुसकर मारपीट करने एवं आर्म एक्ट के मामले संबंधी अलग- अलग अपराध पंजीबद्ध है
⏩ पुलिस द्वारा आदतन बदमाश के अपराधिक गतिविधि की प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं होने के कारण आम जनता में इसके प्रति भय एवं आक्रोश का वातावरण बुना हुआ था जिसे ध्यान में रखते हुए बदमाश के विरुद्ध जांजगीर - चाम्पा जिला से जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन पूर्व में भेजा गया था।
⏩ आदतन बदमाश गौरी उर्फ रोहित बर्मन निवासी कोसा थाना मुलमुला के दुस्साहसी प्रवृत्ती एवं लोगों के साथ मारपीट कर लडाई झगड़ा करने की शिकायत है परन्तु इसके बाद भी अनावेदक के अपराधिक गुण्डागर्दी मारपीट, जान से मारने की धमकी देना, घर अंदर घुसकर मारपीट करना, चोरी करने में कोई सुधार नही हुआ है, यह इतना दुस्साहसी एवं आक्रमक प्रवृत्ती का है जिससे आम जनता इसके विरूद्ध थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने में कतराते हैं, इसके द्वारा अपराधिक कृत्य करने एवं संज्ञेय अपराध घटित करने तथा शांति भंग करने की पूर्ण आशंका होने से पुलिस अधीक्षक जांजगीर- चाम्पा द्वारा बदमाश के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही हेतु माननीय कलेक्टर महोदय जांजगीर को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया था।
⏩ बदमाश की अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु अन्य कोई विकल्प ना होने से इसके अपराधिक कृत्यों पर नियंत्रण रखने एवं क्षेत्र के जन मानस व जान माल की सुरक्षा क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु बदमाश के विरूद्ध छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला बदर की कार्यवाही कर तत्काल जिला जांजगीर -चाम्पा व सरहदी जिला सक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, बलौदा बजार से जिला बदर की कार्यवाही, माननीय जिला दण्डाधिकारी महोदय एवं कलेक्टर जांजगीर -चाम्पा द्वारा आदेश पारित किया जाकर 01 वर्ष के लिए किया गया जिला बदर की कार्यवाहीं।
ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुम नाबालिग बरामद, दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली(बिहान छत्तीसगढ़)
पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत पथरिया पुलिस ने गुम नाबालिग बालिका को बरामद कर उसे दैहिक शोषण करने वाले आरोपी रघुनंदन मरकाम को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
पथरिया थाना क्षेत्र में दिनांक 10 सितंबर 2025 को प्रार्थिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री बिना बताए घर से चली गई है। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 188/2025 धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था और बालिका व आरोपी की तलाश शुरू की गई।
पुलिस की सतत खोजबीन के दौरान 03 नवंबर 2025 को नाबालिग को कोटा (जिला बिलासपुर) के ग्राम लखोदना में आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया। पूछताछ और पीड़िता के बयान में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी रघुनंदन मरकाम (उम्र 20 वर्ष) ने उसे शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाया और दुष्कर्म किया।
इस आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा
87, 64(1), 64(2)(ड) बीएनएस तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 जोड़ी गई।
पथरिया पुलिस ने आरोपी को 03 नवंबर 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया।
कार्रवाई में शामिल टीम थाना प्रभारी प्रसाद सिन्हा सउनि. पुहकल सिंह ठाकुर प्रआर. जगदीश प्रसाद कोशले आर. मिथलेश सोनवानी, राजीव पटेल, विनोद बंजारे स्वारथ लाल ध्रुव, बालकृष्ण मरकाम, राजतिलक बंजारे, म.आर. सीनू सूर्यवंशी इनकी भूमिका इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण और सराहनीय रही।
धारदार हथियार से हमला व तोड़फोड़ के मामले में पुलिस की कार्रवाई, फरार आरोपी बिल्हा से गिरफ्तार
इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली(बिहान छत्तीसगढ़)
पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन पर सरगांव पुलिस ने ग्राम टिकैत पेण्ड्री में मारपीट और जानलेवा हमले के मामले में कार्रवाई करते हुए फरार आरोपी सरजू उर्फ शेरा लहरे को बिल्हा (जिला बिलासपुर) से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
इस प्रकरण में इससे पहले पुलिस ने कन्हैया बघेल और उसके परिवार के अन्य सदस्यों सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर हॉकी स्टिक, रॉड और डंडा बरामद किया था। जबकि सरजू उर्फ शेरा लहरे घटना के बाद से फरार था।
घटना का विवरण
दिनांक 19 जुलाई 2025 को प्रार्थी जितेन्द्र गायकवाड निवासी मोहदी ने थाना सरगांव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि ग्राम टिकैत पेण्ड्री के कन्हैया बघेल अपने लड़के और अन्य परिवारवालों के साथ एक राय होकर
गाली-गलौज
जान से मारने की धमकी
प्रार्थी, उसके भाई, बेटे, मां और पत्नी पर हमला
दुकान के काउंटर और स्कूटी में तोड़फोड़
की कार्रवाई की गई।
जिस पर थाना सरगांव में अपराध क्रमांक 92/2025 धारा
296, 115(2), 351(2), 324(2), 191(2), 191(3), 117(3) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस टीम की कार्रवाई
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा तथा उप पुलिस अधीक्षक पथरिया नवनीत पाटिल के मार्गदर्शन में मामले की विवेचना की गई।
पहले चरण में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किए गए।
दूसरे चरण में फरार आरोपी सरजू उर्फ शेरा लहरे को मुखबिर की सूचना पर 05 नवंबर 2025 को पकड़कर जेल भेजा गया।
कार्रवाई में शामिल पुलिस स्टाफ
उप निरीक्षक संतोष शर्मा (थाना प्रभारी सरगांव)
सउनि. अजय चौरसिया
प्रआर. सतीश डहरिया
आरक्षक रिपीन बनर्जी
आरक्षक भेलेश्वर जायसवाल
रामू निषाद
भंवर सिंह
इनकी भूमिका महत्वपूर्ण और सराहनीय रही।
अबोध मासूम के साथ दरिंदगी: प्रतापपुर में 5 वर्षीय बच्ची से हैवानियत, इंसानियत हुई लहूलुहान
प्रतापपुर (सूरजपुर)
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से आई यह खबर न केवल दिल दहला देने वाली है बल्कि पूरे समाज के अंतःकरण को झकझोर देने वाली है। प्रतापपुर थाना क्षेत्र में घर के पास खेल रही सिर्फ पाँच साल की मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने जो अमानवीय कृत्य किया, उसने मानवता को शर्मसार कर दिया।
यह घटना सोमवार की दोपहर की है। बच्ची रोज़ की तरह स्कूल से लौटकर अपने घर के पास ही खेल रही थी। माता-पिता पास के खेत में काम करने गए थे। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला 21 वर्षीय युवक रोशन टोप्पो वहाँ पहुँचा और मासूम को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। घर पहुँचते ही उस दरिंदे ने बच्ची के साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दिया।
बच्ची दर्द और भय से चीखना चाहती थी, लेकिन आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया। कुछ देर बाद जब आसपास के लोगों को आरोपी के घर से आती कराह की आवाजें सुनाई दीं तो वे वहाँ पहुँचे — और जो दृश्य देखा, उसने सबको सुन्न कर दिया।
बच्ची खून से लथपथ पड़ी थी, और आरोपी उसी के पास बैठा हुआ था। गुस्से से भरे ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया।
बच्ची की हालत गंभीर, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती
घटना के तुरंत बाद बच्ची को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रतापपुर ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर किया गया। चिकित्सकों के अनुसार बच्ची की स्थिति अब स्थिर है, लेकिन वह गहरे मानसिक आघात में है।
आरोपी पर पाक्सो एक्ट व बीएनएस के तहत कार्रवाई
थाना प्रभारी अमित कौशिक ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए हैं।
प्राथमिक जांच में आरोपी की पहचान रोशन टोप्पो पिता राम किशुन टोप्पो (आयु 21 वर्ष) निवासी जगन्नाथपुर, वर्तमान पता शांतिनगर (प्रतापपुर) के रूप में हुई है।
पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(2) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत अपराध दर्ज किया है। न्यायालय में पेशी के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
थाना प्रभारी कौशिक ने कहा —
> “यह समाज और संवेदना दोनों के लिए बेहद शर्मनाक अपराध है। बच्ची को न्याय दिलाने और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है।”
समाज की चुप्पी सबसे बड़ा अपराध
यह सिर्फ एक बच्ची के साथ हुई दरिंदगी नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक संवेदनाओं की परीक्षा है। जिस समाज में पाँच साल की मासूम भी सुरक्षित नहीं, वहाँ मौन रहना भी अपराध से कम नहीं।
स्थानीय सामाजिक संगठनों, महिला आयोग और बाल संरक्षण समितियों को इस मामले में आगे आकर न केवल न्याय की मांग करनी चाहिए बल्कि पीड़ित परिवार को सहयोग और सुरक्षा भी देनी चाहिए।
आवाज़ उठाना ज़रूरी है
आज जब हर दिन कोई न कोई मासूम दरिंदगी का शिकार हो रही है, तब यह सवाल फिर उठता है
“हम कब तक चुप रहेंगे?”
“क्या हमारी संवेदनाएँ सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट तक सीमित रह जाएँगी?”
यह समय है जब समाज, प्रशासन और न्याय तंत्र — तीनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी और बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत दोबारा न हो।
वाड्रफनगर पुलिस ने बस से पकड़ा 4 किलो गांजा:
वाड्रफनगर
बलरामपुर के वाड्रफनगर पुलिस ने मादक पदार्थ गांजा की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने एक बस से 4.2 किलोग्राम गांजा जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस मामले में ओडिशा से मुख्य सप्लायर को भी पकड़ा गया है।
यह कार्रवाई 10 अक्टूबर की रात मुखबिर की सूचना पर की गई। सूचना मिली थी कि कोरबा से दो लड़के बैग में गांजा लेकर बनारस जाने वाली बस में यात्रा कर रहे हैं। वाड्रफनगर पुलिस ने तत्काल नाकाबंदी कर रात करीब 12:30 बजे बस की तलाशी ली। तलाशी के दौरान बस की अपर बर्थ पर बैठे नीतीश चंद्र (19) और दीपक शर्मा (24) के पास से 2.100-2.100 किलोग्राम गांजा, कुल 4.200 किलोग्राम, बरामद किया गया। पुलिस चौकी वाड्रफनगर में दोनों आरोपियों, नीतीश चंद्र के खिलाफ धारा 20बी एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।
जो कि यूपी के मिर्जापुर और सोनभद्र करने रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे यह गांजा ओडिशा से लाए थे और इसे उत्तर प्रदेश में बेचने की फिराक में थे। टीम ने गांजा विक्रेता और मुख्य तस्कर निवासी ओडिशा भगवान सेठी को हिरासत में लिया।
पूछताछ में उसने 16,000 रुपए फोन-पे के माध्यम से लेकर 4 किलो गांजा देने की बात स्वीकार की। भगवान सेठी को भी गिरफ्तार कर वाड्रफनगर न्यायालय में पेश किया गया और न्यायिक रिमांड पर रामानुजगंज जेल भेज दिया गया। इससे पहले नीतीश चंद्र और दीपक शर्मा को 11 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार कर रामानुजगंज न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था।