क्राइम

फोनपे भुगतान के विवाद में युवक पर जानलेवा हमला, आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 


मुंगेली

फोनपे के माध्यम से भुगतान को लेकर हुए विवाद में युवक पर लोहे की रॉड से जानलेवा हमला करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय मुंगेली ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 1,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने पीड़ित को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का भी आदेश दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, थाना सरगांव में दर्ज अपराध क्रमांक 29/2024 के आरोपी राहुल राय (23 वर्ष), निवासी ग्राम मदकू के विरुद्ध अतिरिक्त सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। प्रकरण की सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश गिरिजा देवी मरावी ने 31 जुलाई 2026 को आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या के प्रयास) के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार, 16 फरवरी 2024 को ग्राम मदकू द्वीप में प्रार्थी चंद्रप्रकाश साहू दुकान से सामान खरीदने के बाद फोनपे के माध्यम से भुगतान करने की बात को लेकर आरोपी राहुल राय से विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने लोहे की रॉड से प्रार्थी के सिर पर हमला कर दिया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा।

घटना के दौरान मौजूद प्रार्थी के दोस्तों ने बीच-बचाव कर घायल को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरगांव में भर्ती कराया। चिकित्सकीय परीक्षण में प्रार्थी के सिर के फ्रंटोपैरिटल हिस्से में गंभीर चोट की पुष्टि हुई, जिसे न्यायालय ने महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में माना।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों, चिकित्सकीय रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी राहुल राय को दोषी करार दिया।

न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी निर्देशित किया कि पीड़ित चंद्रप्रकाश साहू को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली के माध्यम से नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि तीन माह के भीतर उपलब्ध कराई जाए। प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ने प्रभावी पैरवी करते हुए अभियोजन का संचालन किया।

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