विशेष पिछड़ी जनजाति (पहाड़ी कोरवा) निवासरत ग्राम पंचायतों में 23 एवं 24 मई को होगी ग्रामसभा
विकास कुमार यादव - बिहान छत्तीसगढ़
बलरामपुर -
कलेक्टर राजेन्द्र कटारा के द्वारा छत्तीसगढ़ अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम सभा (गठन, सम्मिलन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन) नियम 1998 के नियम 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति (पहाड़ी कोरवा) निवासरत ग्राम पंचायतों के प्रत्येक ग्रामों में 23 एवं 24 मई 2025 को ग्राम सभा आयोजित करने का आदेश दिया गया है।
ग्रामसभा में पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 6 (2) (क) के तहत् गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा। ग्राम सभा की कार्यवाही पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 ख (3) एवं छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के अनुसार संचालित होगी। बैठक में विशेष पिछड़ी जनजाति के परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत शत् प्रतिशत पक्के आवास से लाभान्वित किये जाने हेतु पुनः पात्र/अपात्र का निर्धारण तथा एजेंडानुसार विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी।