जिला

बालकों के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण के लिए पॉक्सो महत्वपूर्ण अधिनियम- न्यायाधीशगण

बिहान छत्तीसगढ़ 

पवन तिवारी कबीरधाम 

कवर्धा, 30 अगस्त 2025।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे विधिक जागरूकता अभियान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  सत्यभामा अजय दुबे के निर्देशानुसार जिले के सभी स्कूलों में पॉक्सो एक्ट एवं अन्य अधिनियमों के जागरूकता के संबंध में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के तहत आज नगर के अभ्युदय हायर सेकेण्डरी विद्यालय में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
जिसमें जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश  गितेश कुमार कौशिक तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण  अमन तिग्गा एवं व्यवहार न्यायाधीश वर्षा गुर्दे  के द्वारा विद्यालय में उपस्थित छात्र-छात्राओं को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, मोटरयान अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी एवं  सोशल मिडिया साईट के हानिकारक प्रभाव के बारे में सारगर्भित जानकारी प्रदान करते हुए जागरूकता प्रदान की गई। जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशगण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में भी जानकारी दी गई
साथ ही पॉक्सो एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान जिसमें पीड़ित बालकों की गोपनीयता,  पीड़ित बालकों के कथन उनकी सुविधानुसार स्थान में दर्ज कराने की व्यवस्था जैसे विभिन्न संरक्षक प्रावधानों के बारे में बालकों को अवगत कराते हुए वर्तमान समाज में विधिक जागरूकता की कमी से होने वाली हानियों को वास्तविक दृष्टांतो का उदाहरण प्रस्तुत कर विद्यालय में लगभग 200 छात्र-छात्राओं को जागरूकता प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि इस दौरान विद्यार्थियों को उनकी जिज्ञासा के अनुरूप उत्तम चारित्रिक विकास व उसके निर्माण हेतु भी प्रेरित किया गया ।

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