क्राइम

नशीली कैप्सूल बेचने वाले 3 आरोपियों को 20-20 साल कैद

रायपुर 

रायपुर में नशीली कैप्सूल बेचने के मामले में विशेष NDPS कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 10 से 20 साल तक के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दो आरोपियों को 20-20 साल और एक आरोपी को 10 साल की सजा दी है।

तीनों पर कुल 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) श्रीमती किरण थवाईत ने सुनाया है। पूरे मामले की जानकारी सरकारी वकील भुवन लाल साहू ने दी।

विशेष न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को NDPS एक्ट की अलग-अलग धाराओं में दोषी ठहराया है।

संजय उर्फ सोनू सूर्यवंशी: धारा 22(B) में 10 साल का सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना। धारा 29 सहपठित 22(C) में 20 साल का सश्रम कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माना।

पूर्णचंद साहू: धारा 22(C) में 20 साल का सश्रम कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माना।

वासुदेव पाण्डेय उर्फ बाबू: धारा 22(B) में 10 साल का सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना। धारा 29 सहपठित 22(C) में 20 साल का सश्रम कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माना।

इस तरह तीनों आरोपियों को 20 साल तक की सजा सुनाई गई है।

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