बरेला में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप...रास्ते से किया अगवा.. बेल्ट से पीटा हाथ में नशीला इंजेक्शन लगाया..फिर की दरिंदगी
इमरान खोखर बिहान ब्यूरो चीफ
तखतपुर
मुंगेली जिले के जरहागांव थाना क्षेत्र के बरेला में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा को अगवा कर नशीला इंजेक्शन देकर दुष्कर्म करने और बेरहमी से मारपीट करने का सनसनीखेज आरोप लगा है। पीड़िता की बड़ी बहन की शिकायत पर पुलिस ने दो नामजद आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।
रास्ते से किया अगवा, बेल्ट से पीटा :-
शिकायत के अनुसार, 29 सितंबर 2026 की शाम पीड़िता अपनी सहेली के घर से लौट रही थी। उसी दौरान रास्ते में साहिल यादव और प्रहलाद धुरी नामक दो युवकों ने उसे रोक लिया। आरोप है कि दोनों युवकों ने गाली-गलौज करते हुए छात्रा को जान से मारने की धमकी दी और बेल्ट से बुरी तरह पीटा। इसके बाद 500 रुपये थमाकर मुंह बंद रखने की धमकी दी।
अज्ञात महिला की मदद से घर पहुंचने का प्रयास, फिर बिछाया जाल :-
डर के मारे पीड़िता अपने घर न जाकर बस में बैठकर रतनपुर चली गई, जहाँ एक अज्ञात महिला ने उसे सहारा दिया। अगले दिन 30 सितंबर को जब वह घर लौट रही थी, तभी सकरी से बस बदलकर बरेला पहुंची। शाम करीब 5 बजे आरोपियों ने उसे फिर से जबरन पकड़ लिया और बरेला के एक मकान में ले गए।
हाथ में नशीला इंजेक्शन लगाया, फिर की दरिंदगी :-
आरोप है कि मकान में ले जाकर दोनों आरोपियों ने छात्रा के हाथ पकड़कर जबरदस्ती नशीला इंजेक्शन लगा दिया। पीड़िता कुछ ही देर में बेसुध हो गई। होश आने पर पीड़िता ने देखा कि आरोपी साहिल यादव और प्रहलाद धुरी उसके सामने मौजूद थे और उसके कपड़े अस्त-व्यस्त थे। पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया तथा उसके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए। किसी तरह घर पहुंचकर छात्रा ने परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद परिजन उसे लेकर सीधे थाने पहुंचे।
BNS की संगीन धाराओं में मामला दर्ज
जरहागांव थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों आरोपियों—साहिल यादव और प्रहलाद धुरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70(2) (गैंगरेप), 65(1), 137(2) (अपहरण), 351(3), 115(2), 296 और 3(5) के तहत मामला पंजीबद्ध कर जेल भेज दिया है।