क्राइम

दुर्ग में मासूम से रेप, गला घोंटकर खंडहर में फेंका

दुर्ग-भिलाई

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में 5 रुपए लेकर खाने का सामान खरीदने निकली साढ़े 4 साल की मासूम से रेप किया, फिर चिल्लाने पर आरोपी ने कपड़े से उसका मुंह दबाया और गला घोंटकर मारने की कोशिश की। उसे मरा समझकर बोरे में बंद कर घर के पीछे खंडहर में फेंक दिया। हालांकि, बच्ची की सांसें चल रही थी।

खंडहर में बोरे से पैर बाहर निकला देख मोहल्ले के 2 युवकों को शक हुआ। उन्होंने बोरा खोला तो मासूम लहूलुहान हालत में मिली। इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने आरोपी धनेश्वर साहू उर्फ जनता (40) को गिरफ्तार किया था। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 153 दिनों बाद आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला उतई थाना क्षेत्र के बंजारीपारा का है।

जानकारी के मुताबिक, 10 अप्रैल 2026 की दोपहर करीब 11.30 बजे बच्ची अपनी दादी से 5 रुपए लेकर घर के पास की मौजूद दुकान पर खाने का सामान खरीदने गई थी। इसी दौरान आरोपी धनेश्वर साहू उसे बहला फुसलाकर अपने घर की छत पर ले गया। दुकान के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में बच्ची को आरोपी अपने साथ ले जाता दिखाई दिया।

वहां दरिंदगी के बाद आरोपी ने बच्ची का मुंह दबाया और गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश की। बच्ची बेहोश हो गई तो उसे मरा समझ लिया। उसने सबूत छिपाने के लिए बच्ची को तकिया कवर और जूट के बोरे में बंद कर खंडहर में फेंक दिया।

काफी देर तक बच्ची घर नहीं पहुंची तो परिवार और मोहल्ले के लोगों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान 2 युवकों ने बोरे से उसका पैर बाहर निकला देखा। बच्ची खून से लथपथ थी, उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के बाद वो फिलहाल ठीक है। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने थाने का घेराव कर हंगामा भी किया था।

पुलिस के अनुसार आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 109, 238 और 65(2) के तहत कार्रवाई की गई। इसके साथ ही लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5(ड) के साथ धारा 6 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) भी लगाई गई थी।

उतई पुलिस ने शिकायत के बाद CCTV के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। उसे दूसरे दिन कोर्ट में पेश किया गया। जांच पूरी करने के बाद 25 अप्रैल को चालान पेश कर दिया गया। इसके बाद 25 सितंबर यानी वारदात के 153 दिन बाद कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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