क्राइम

भांजी से जबरन शादी की धमकी देकर चाकू लहराने वाला युवक गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट के तहत हुई कार्रवाई..

सारंगढ़-बिलाईगढ़//

जिले के सलिहा थाना क्षेत्र में युवती से जबरन शादी करने की धमकी देकर चाकू लहराने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है।

पुलिस के अनुसार ग्राम बानीखार निवासी शरीफ खान (45 वर्ष) ने थाना सलिहा में शिकायत दर्ज कराई थी कि 3 अगस्त 2026 को ग्राम राजादेवरी निवासी आरीफ खान उर्फ राजा (23 वर्ष) उसकी भांजी से जबरदस्ती शादी करने की बात कह रहा था। विरोध करने पर आरोपी ने हाथ में लंबा चाकू लहराते हुए जान से मारने की धमकी दी और गाली-गलौज की।

शिकायत के आधार पर सलिहा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमिषा पाण्डेय तथा एसडीओपी बिलाईगढ़ विजय कुमार ठाकुर के निर्देशन में थाना प्रभारी पुरेन्द्र मल्होत्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया चाकू बरामद कर जब्त किया। इसके बाद मामले में आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 भी जोड़ दी गई। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी पुरेन्द्र मल्होत्रा, सहायक उपनिरीक्षक प्रकाश रजक, प्रधान आरक्षक नरेन्द्र साव, देवप्रसाद सिदार, निशांत दुबे तथा आरक्षक राजेश नारंग, आनंद पुरेना, चंद्रप्रकाश भारद्वाज सहित सलिहा थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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