राज्य

सूरजपुर डबल मर्डर केस में बड़ा फैसला: तीन आरोपियों को फांसी, एक को उम्रकैद

प्रधान आरक्षक की पत्नी और मासूम बेटी की हत्या मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला 


कुलदीप साहू, फूल सिंह और सीके को मृत्युदंड, आरोपी आर्यन को आजीवन कारावास

सूरजपुर - वर्ष 2024

में पूरे सूरजपुर को झकझोर देने वाले प्रधान आरक्षक की पत्नी और उनकी नाबालिग बेटी के बहुचर्चित दोहरे हत्याकांड में अदालत ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मामले में दोषी पाए गए तीन आरोपियों—कुलदीप साहू, फूल सिंह और सीके—को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि आरोपी आर्यन को आजीवन कारावास की सजा दी गई है।

इस फैसले के साथ ही लंबे समय से चल रहे इस बहुचर्चित मामले की न्यायिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है।

13 अक्टूबर 2024 की रात हुई थी दर्दनाक वारदात

13 अक्टूबर 2024 की रात प्रधान आरक्षक की पत्नी और उनकी मासूम बेटी की हत्या की घटना ने पूरे सूरजपुर को हिलाकर रख दिया था। घटना के बाद शहर में भारी आक्रोश देखने को मिला था और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए थे।

इसी घटनाक्रम के दौरान प्रधान आरक्षक उदय सिंह के ऊपर वाहन चढ़ाकर जान से मारने के प्रयास का मामला भी सामने आया था।

चार आरोपियों को हत्या मामले में दोषी ठहराया गया

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चारों आरोपियों को हत्या के मामले में दोषी माना। अदालत ने कुलदीप साहू, फूल सिंह और सीके को मृत्युदंड यानी फांसी की सजा सुनाई, जबकि आर्यन को आजीवन कारावास की सजा दी।

फांसी की सजा पाने वाले आरोपी

- कुलदीप साहू
- फूल सिंह
- सीके

आजीवन कारावास

- आर्यन

दूसरे मामले में कुलदीप साहू को 10 साल की सजा

प्रधान आरक्षक उदय सिंह के ऊपर वाहन चढ़ाने के मामले में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

इस तरह आज अदालत में दोनों मामलों को लेकर महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय सामने आया।

फैसला सुनने कोर्ट में उमड़ी थी भारी भीड़

मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत में फैसला सुनाए जाने के दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कोर्ट परिसर और आसपास सुरक्षा के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।

सूरजपुर की जनता लंबे समय से इस मामले में अदालत के फैसले का इंतजार कर रही थी।

कोर्ट से बाहर निकलते समय कैमरे में कैद हुआ कुलदीप साहू

अदालत की कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को कोर्ट लाया गया था। कार्रवाई के बाद बाहर निकलते समय उसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें वह कैमरे के सामने मुस्कुराते और पोज देते हुए नजर आया।

वीडियो में उसके व्यवहार को लेकर मौके पर मौजूद लोगों के बीच चर्चा होती रही।

2024 की घटना से लेकर आज के फैसले तक

घटना के बाद पुलिस जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी और न्यायालय में चली लंबी सुनवाई के बाद अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में पीड़ित परिवार और सूरजपुर की जनता की नजर लंबे समय से न्यायालय के निर्णय पर थी।

आज के फैसले में तीन आरोपियों को फांसी और एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

फैसले का सार

दोहरे हत्याकांड में:
➡️ कुलदीप साहू — फांसी
➡️ फूल सिंह — फांसी
➡️ सीके — फांसी
➡️ आर्यन — आजीवन कारावास

प्रधान आरक्षक पर वाहन चढ़ाने के मामले में:
➡️ कुलदीप साहू — 10 वर्ष का कारावास

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