जिला

उप निर्वाचन के तहत चारामा की मदिरा दुकानों एवं अहातों के लिए शुष्क दिवस घोषित

प्रद्युम्न शुक्ल ब्यूरो चीफ कांकेर बिहान छत्तीसगढ़ 

उत्तर बस्तर कांकेर, 27 मई 2026/ नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों में आयोजित आम/उप निर्वाचन-2026 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने चारामा क्षेत्र की मदिरा दुकानों एवं अहातों के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है।

जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान चारामा तथा देशी एवं विदेशी मदिरा अहाता चारामा को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व अर्थात 30 मई 2026 को शाम 05 बजे से मतदान समाप्ति तक पूर्ण रूप से बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

इस दौरान संबंधित क्षेत्र में मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं सेवा 
सहित सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा। प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों, व्यापारियों एवं संबंधित संचालकों से निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग करने तथा जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है। निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा सतत निगरानी रखी जाएगी।

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