अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई
इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली जिला
मुंगेली । कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार जिले में अवैध मदिरा के कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से आबकारी विभाग द्वारा विशेष छापेमार अभियान चलाया गया। जिला आबकारी अधिकारी रविशंकर साय ने बताया कि आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के विभिन्न होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और भोजनालयों में आकस्मिक निरीक्षण किया। इस कार्रवाई के दौरान मुंगेली नगर स्थित बस स्टैंड के समीप एक बिरयानी सेंटर से अवैध रूप से बेची जा रही शराब जब्त की गई। बिरयानी सेंटर में ग्राहक बनकर की गई जांच में अवैध शराब बिक्री की पुष्टि हुई। मौके से 18 नग पाव गोवा व्हिस्की (कुल 3.24 बल्क लीटर) बरामद कर संचालक के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तारी की गई।
इसी क्रम में जवाहर वार्ड क्रमांक में एक मकान पर दबिश देकर अवैध रूप से शराब सेवन की सुविधा उपलब्ध कराए जाने के मामले में शराब एवं अन्य सामग्री जब्त की गई। संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 36(क) के तहत कार्रवाई की गई। साथ ही सुरीघाट में कृपाराम डांडे के घर से अवैध शराब जप्त कर आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 36(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इस दौरान जिले में बाहरी राज्यों से अवैध मदिरा की तस्करी रोकने के लिए विभिन्न मार्गों एवं वाहनों की भी सघन जांच की गई। हालांकि जांच के दौरान किसी वाहन से मादक पदार्थ या अवैध शराब बरामद नहीं हुई।
सहायक जिला आबकारी अधिकारी रवीन्द्र पाण्डेय ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 128 आबकारी प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें अवैध मदिरा निर्माण, संग्रहण, परिवहन एवं विक्रय से जुड़े मामले शामिल हैं। उक्त कार्रवाई में उपनिरीक्षक, वृत्त-मुंगेली जयसिंह मरकाम, उपनिरीक्षक, वृत्त-लोरमी श्रीमती उम्मी रूमा, आबकारी उपनिरीक्षक, वृत्त-पथरिया अमित शाह, मुख्य आबकारी आरक्षक हरिचरण खुंटे, लक्ष्मीप्रसाद खाण्डे, राजेश कुमार पटेल, जयेन्द्र नंदागौरी, रविन्द्र क्षत्री, सोमनाथ चंद्राकर, नगर सैनिक गणेश राम, भोजराय, महिला नगर सैनिक बिंदिया राजपूत शामिल रही।