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बिलासपुर में अवैध प्लाटिंग की रजिस्ट्री पर रोक

बिलासपुर

बिलासपुर में अनियंत्रित विकास को रोकने के लिए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अवैध प्लाटिंग की रजिस्ट्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। 1 जुलाई मंगलवार को कलेक्टोरेट में हुई साप्ताहिक टीएल बैठक में यह निर्णय लिया गया। कलेक्टर ने जर्जर स्कूल भवनों में कक्षाएं न लगाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने ऐसे भवनों की तुरंत सूची मांगी है। मरम्मत के लिए राशि आवंटित की जाएगी।

दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए विशेष पहल की गई है। उन्हें प्रमाण पत्र और सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए क्लस्टर आधारित शिविर लगेंगे। हर क्लस्टर 40-50 ग्राम पंचायतों को कवर करेगा। समाज कल्याण विभाग, जनपद पंचायत और स्वास्थ्य विभाग मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे।

कलेक्टर ने आरटीओ को कॉलेजों के साथ समन्वय बनाकर लर्निंग लाईसेंस बनाने शिविर लगाने कहा है। निजी और सरकारी सभी तरह के कॉलेजों में ये शिविर लगने चाहिए।

उन्होंने आवारा पशुओं के प्रबंधन को लेकर भी अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। बैठक में नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल सहित सभी विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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