लोरमी पुलिस की बड़ी कार्रवाई — हत्या के प्रयास के आरोपियों को किया गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त हथियार जब्त
इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली
मुंगेली(बिहान छत्तीसगढ़) ।
पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशन और मार्गदर्शन में लोरमी पुलिस को हत्या के प्रयास के मामले में बड़ी सफलता मिली है। थाना लोरमी क्षेत्र के ग्राम पेण्ड्री तालाब (टेकनपारा) में धारदार हथियार, लोहे की रॉड और डंडे से हमला करने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 21 अक्टूबर 2025 की है, जब प्रार्थिया जुमनाबाई दिवाकर ने थाना लोरमी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दीपावली के दिन शाम लगभग 6 से 7 बजे के बीच बच्चों के पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद हुआ। विवाद शांत हो जाने के बाद भी पुरानी रंजिश के चलते आरोपी राजकुमार घृतलहरे, दिलीप कुमार घृतलहरे, नीलकुमार घृतलहरे, देवकुमार घृतलहरे एवं एक विधि से संघर्षरत बालक ने एक राय होकर लोहा की रॉड, डंडा और चाकूनुमा हथियार लेकर प्रीतम दिवाकर के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला किया। हमले में प्रीतम गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि बीच-बचाव करने आई उसकी पत्नी जुमनाबाई और परिजन ओमप्रकाश, उमेश एवं नरेन्द्र दिवाकर को भी मारपीट का सामना करना पड़ा। आरोपियों ने मौके पर खड़े वाहनों में भी तोड़फोड़ की। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा एवं उप पुलिस अधीक्षक लोरमी नवनीत पाटिल के मार्गदर्शन में विवेचना की गई। जांच में आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त सबूत मिलने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड, डंडा और चाकूनुमा हथियार भी जब्त किए हैं।
गिरफ्तार आरोपी इस प्रकार हैं —
1️⃣ राजकुमार घृतलहरे पिता दिलीप घृतलहरे, उम्र 23 वर्ष
2️⃣ दिलीप कुमार घृतलहरे पिता मोहितराम घृतलहरे, उम्र 42 वर्ष
3️⃣ नीलकुमार घृतलहरे पिता मोहितराम, उम्र 30 वर्ष
4️⃣ देवकुमार घृतलहरे पिता दिलीप कुमार घृतलहरे, उम्र 19 वर्ष
(सभी निवासी — बांधा चौकी जूनापारा, थाना तखतपुर, जिला बिलासपुर) आरोपियों को 23 अक्टूबर 2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, वहीं एक विधि से संघर्षरत बालक की तलाश जारी है। इस कार्रवाई में निरीक्षक अखिलेश कुमार वैष्णव (थाना प्रभारी लोरमी), उप निरीक्षक सुंदरलाल गोरले, सउनि राजकुमारी यादव, प्रआर शेषनारायण कश्यप, आर. देवीचंद नवरंग, धर्मेन्द्र यादव, गणेश ध्रुव एवं कवि टोप्पो की भूमिका सराहनीय रही। मामले में थाना लोरमी में अपराध क्रमांक 586/25 धारा 296, 351(2), 115(2), 333, 191(2), 191(3), 190, 118(1), 324(5), 109 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है।