दुर्ग पुलिस ने नष्ट की 5,480 बल्क लीटर अवैध शराब, 112 प्रकरणों की जब्त मदिरा का किया सुरक्षित निस्तारण
करीब ₹45 लाख मूल्य की मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त शराब न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद नष्ट, थानों में बदबू की समस्या
से भी मिली राहत
विजय मिश्रा, ब्यूरो चीफ दुर्ग-भिलाई
भिलाई, 04 अगस्त 2026।
दुर्ग पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज विभिन्न प्रकरणों में जब्त मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त अवैध शराब का विधिवत नष्टीकरण किया। न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कलेक्टर द्वारा गठित नष्टीकरण समिति की उपस्थिति में 5,480.082 बल्क लीटर (B.L.) मदिरा नष्ट की गई, जिसकी वर्तमान अनुमानित बाजार कीमत करीब ₹45 लाख आंकी गई है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में जब्त शराब लंबे समय से मालखानों में रखी हुई थी। इससे थानों में आने वाले लोगों और पुलिस कर्मियों को बदबू के कारण असुविधा हो रही थी। न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद नियमानुसार इनका निस्तारण किया गया।
जामुल थाना परिसर में हुई कार्रवाई
अवैध शराब के नष्टीकरण की कार्रवाई थाना जामुल परिसर में संपन्न हुई। कलेक्टर द्वारा गठित नष्टीकरण समिति ने परीक्षण एवं अनुमोदन के बाद निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के तहत शराब का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित तरीके से निस्तारण कराया।
इस कार्रवाई में आबकारी अधिनियम के कुल 112 प्रकरणों में जब्त मदिरा का नष्टीकरण किया गया।
अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी हुई प्रक्रिया
पूरी कार्रवाई नगर पुलिस अधीक्षक छावनी, थाना प्रभारी जामुल, नायब तहसीलदार, आबकारी उपनिरीक्षक तथा पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में संपन्न हुई।
नष्टीकरण के दौरान न्यायालयीन आदेशों, सुरक्षा मानकों और सभी वैधानिक प्रावधानों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया गया।
अवैध शराब के दुरुपयोग पर रोक
दुर्ग पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई का उद्देश्य न्यायालयीन आदेशों का प्रभावी पालन करने के साथ-साथ जब्त अवैध शराब के दोबारा उपयोग या अवैध कारोबार में शामिल होने की किसी भी संभावना को पूरी तरह समाप्त करना है।
नागरिकों से सहयोग की अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं अवैध शराब के निर्माण, परिवहन, भंडारण या बिक्री की जानकारी मिले तो इसकी सूचना तत्काल पुलिस या आबकारी विभाग को दें। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अवैध मदिरा से जुड़े मामलों में दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।