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मुंगेली को मिली विकास की बड़ी सौगात, 15वें वित्त आयोग से ₹1.96 करोड़ के कार्य स्वीकृत

पेयजल और बिजली व्यवस्था को मिलेगी मजबूती, 15 वार्डों में पाइपलाइन विस्तार व विद्युत पोल एक्सटेंशन को मंजूरी

इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली 
मुंगेली। नगर पालिका परिषद मुंगेली के लिए विकास कार्यों को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, नवा रायपुर अटल नगर ने 15वें वित्त आयोग की राशि से शहर में पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु ₹1 करोड़ 96 लाख 89 हजार के विभिन्न विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह अनुमति नगर पालिका परिषद मुंगेली द्वारा भेजे गए प्रस्तावों पर विभागीय मंत्री की मंजूरी के बाद जारी की गई है।

स्वीकृत कार्यों में सबसे बड़ा हिस्सा पेयजल प्रबंधन (टाइड ग्रांट) के अंतर्गत शामिल है। इसके लिए ₹1 करोड़ 95 लाख 44 हजार की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे शहर के विभिन्न वार्डों में नई पाइपलाइन बिछाने तथा पुराने नेटवर्क के विस्तार का कार्य किया जाएगा। इससे लंबे समय से पेयजल समस्या से जूझ रहे कई मोहल्लों को राहत मिलने की उम्मीद है।

नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 और 22 के विभिन्न मोहल्लों, गलियों तथा प्रमुख मार्गों में पाइपलाइन विस्तार का कार्य कराया जाएगा। इनमें वार्ड 22 के लिए सर्वाधिक ₹21.44 लाख, वार्ड 14 के लिए ₹17.14 लाख, वार्ड 20 के लिए ₹16.75 लाख तथा वार्ड 16 के लिए ₹16.56 लाख की राशि स्वीकृत की गई है।

इसके अलावा अनटाइड ग्रांट के तहत वार्ड क्रमांक 16 में राजा सरयप्पन के घर से आनंद जांगड़े के घर तक विद्युत पोल एक्सटेंशन कार्य के लिए ₹1.45 लाख की अलग से मंजूरी दी गई है। इस कार्य से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

संचालनालय द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक प्राप्त 15वें वित्त आयोग की राशि में से यह स्वीकृति दी गई है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार अनटाइड ग्रांट और टाइड ग्रांट दोनों मदों में अभी भी पर्याप्त राशि शेष है, जिससे भविष्य में भी अन्य विकास कार्यों को मंजूरी मिलने की संभावना बनी हुई है।

विभाग ने कार्यों के क्रियान्वयन के लिए नगर पालिका को कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। सभी निर्माण एवं सामग्री क्रय कार्यों में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों तथा GeM पोर्टल के प्रावधानों का पालन करना होगा। एक जैसे कार्यों के लिए अलग-अलग निविदाएं जारी करने के बजाय समेकित निविदा प्रक्रिया अपनानी होगी। साथ ही कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्य पूर्ण होने के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र और सत्यापित फोटोग्राफ भी संचालनालय को प्रस्तुत करने होंगे।

नगर पालिका क्षेत्र में पेयजल और विद्युत व्यवस्था से जुड़े इन महत्वपूर्ण कार्यों की स्वीकृति को शहर के बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे हजारों नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा।

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