पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे चैतन्य को कोर्ट से झटका, 12 नवंबर तक रहेंगे जेल में
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। फिलहाल 12 नवंबर तक जेल में ही रहना होगा। शराब घोटाले के मामले में चैतन्य बघेल पिछले 100 दिनों से जेल में बंद है।
रायपुर की विशेष अदालत ने शराब घोटाला मामले में जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पूर्व भी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी
अदालत ने आदेश में कहा कि चैतन्य बघेल को यदि जमानत दी गई तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है। कोर्ट ने 24 अक्टूबर को सुनवाई पूरी होने के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने चैतन्य बघेल को आरोपी बनाया है। 17 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध ठहराया था, जिसके बाद यह जमानत याचिका विशेष अदालत में दाखिल की गई थी।