राजधानी

सराफा कारोबारी पर वक्फ संपत्ति कब्जाने का आरोप:

रायपुर

राजधानी रायपुर के सदर बाजार स्थित वक्फ संपत्ति को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण के आदेश के बाद राज्य वक्फ बोर्ड ने संबंधित दुकान पर नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर संपत्ति खाली कर संबंधित वक्फ संस्था को कब्जा सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

मामले में छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण की पीठ ने 28 जुलाई 2026 को आदेश पारित किया। पीठ में पीठासीन अधिकारी-जिला न्यायाधीश कमलेश कुमार जुर्री, सदस्य हामिद हुसैन खान और वीके राजपूत शामिल थे। आदेश के मुताबिक, सदर बाजार में अंजुमन-ए-सैफी दाऊदी बोहरा जमात, रायपुर की पंजीकृत वक्फ संपत्ति पर कब्जे का मामला सामने आया था।

वक्फ बोर्ड के अनुसार, संपत्ति पर सुभाष चंद्र जैन, पिता उत्तम चंद जैन, प्रोपराइटर सूरज ज्वेलर्स का कथित रूप से कब्जा था। बोर्ड ने वक्फ अधिनियम की धारा 54 के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्ति से कब्जा हटाने के आदेश जारी किए थे। इस संबंध में बोर्ड की ओर से वर्ष 2022 में भी आदेश जारी किया गया था। अधिकरण के आदेश के पालन में वक्फ बोर्ड की ओर से संबंधित दुकान पर नोटिस चस्पा किया गया। इसमें कब्जाधारी को 45 दिनों के भीतर वक्फ संपत्ति खाली कर संबंधित संस्था को कब्जा सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने कार्रवाई को वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में वक्फ संपत्तियों पर किए गए कथित अवैध कब्जों को हटाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड का कहना है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और उन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

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