राजधानी

अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामअवतार जग्गी हत्याकांड में एक बार फिर कानूनी मोड़ आ गया है। इस लंबे समय से चल रहे हाई-प्रोफाइल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए अभियुक्त अमित जोगी को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने फिलहाल उन्हें तुरंत सरेंडर करने से छूट दे दी है और मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।गुरुवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की पीठ—जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता—ने अमित जोगी की याचिका पर विचार किया। याचिका में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें अमित जोगी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी और 23 अप्रैल तक सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए फिलहाल सरेंडर की बाध्यता पर रोक लगा दी। साथ ही, CBI से पूरे मामले में जवाब तलब किया गया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।रामअवतार जग्गी हत्याकांड 4 जून 2003 का है। उस दिन NCP नेता राम अवतार जग्गी की राजधानी रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना उस समय प्रदेश की सबसे चर्चित राजनीतिक हत्याओं में से एक बन गई थी। जांच के दौरान इस मामले में राजनीतिक साजिश की बात सामने आई थी, जिसके चलते यह केस लगातार सुर्खियों में बना रहा। कई सालों तक चली जांच और सुनवाई के बाद मामला अदालतों में लंबित रहा।

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