राजधानी

छत्तीसगढ़ में शराब ₹300 तक सस्ती, टोल ₹15 तक महंगा:पेट्रोल ₹1 सस्ता, ई-ऑफिस सिस्टम लागू, सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ DA मिलेगा

1 अप्रैल 2025 यानी आज से देशभर में कई नए नियम लागू होने जा रहे हैं। ये बदलाव टैक्स, बैंकिंग, बीमा, सार्वजनिक सेवाओं और परिवहन से जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ में भी कई बदलाव देखने को मिलेंगे।

प्रदेश में पेट्रोल एक रुपए सस्ता हो गया है, शराब 300 रुपए तक सस्ती हो गई है। वहीं प्रदेश के 5 टोल प्लाजा पर टोल टैक्स बढ़ने से सफर महंगा भी होगा। ये बढ़ोतरी 5 रुपए से 15 रुपए तक होगी। अलग-अलग वाहनों के लिए अलग-अलग दरें तय की गई हैं।

प्रदेश में ई-ऑफिस सिस्टम लागू हो रहा है। दूसरी ओर, PAN से आधार लिंक नहीं करने पर फाइन लगेगा, जिससे टैक्सपेयर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

राज्य सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। जिसका फायदा अप्रैल महीने से मिलेगा। यानी मार्च की सैलरी में ये पैसा जुड़कर आएगा।

पेट्रोल सस्ता- राज्य सरकार ने VAT की कटौती की है, इसकी वजह से आज 1 अप्रैल 2025 से लोगों को छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 1 रुपए सस्ता मिलेगा।

इन्फ्रास्ट्रक्चर- राज्य सरकार अपने बजट का 26 हजार 341 करोड़ पूंजीगत व्यय करेगी। यानी सड़कें, ब्रिज, स्कूल-कॉलेज,अस्पताल बनेंगे, ये खर्च आम लोगों की सुविधा पर होगा। ये काम आज (मंगलवार) से ही शुरू होगा।

ई-वे बिल बनवाने के नियम में सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख के सामान पर लागू किया गया है। जो आज 1 अप्रैल से लागू होगा।40 हजार व्यापारियों की 10 साल से पुरानी VAT और CST की 25 हजार से कम की बकाया राशि माफ की गई है।

 छत्तीसगढ़ में आज से शराब सस्ती हो गई है। आबकारी विभाग के मुताबिक रिटेल वाइन शॉप में अधिक बिकने वाली बोतलों में 20, 40, 150, 200 और 300 रुपए तक कम कीमतों में शराब मिलेगी। बार में भी शराब के दाम घटे हैं।

1 अप्रैल से नई टैक्स व्यवस्था में नौकरी पेशा लोगों को 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

  • 75 हजार के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ यह छूट 12.75 लाख रुपए हो जाएगी।
  • न्यू टैक्स रिजीम में 20 से 24 लाख की इनकम के लिए 25% टैक्स का नया स्लैब भी शामिल किया गया।
  • 2.4 लाख रुपए से ज्यादा की आय पर नई टैक्स स्लैब के हिसाब से कटौती होगी।
  • सीनियर सिटीजन्स के लिए एफडी से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस की छूट की सीमा ₹50,000 से बढ़ाकर ₹1 लाख कर दी गई है।
  • 1 अप्रैल के बाद जिनका PAN आधार से लिंक नहीं होगा, उनका PAN कार्ड ब्लॉक हो सकता है।
  • PAN और आधार लिंक नहीं है, तो डिविडेंड और कैपिटल गेन पर TDS ज्यादा कटेगा, और टैक्स रिफंड में भी देरी हो सकती है।
  • देर से लिंक कराने पर जुर्माना देना होगा।

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