रायपुर कलेक्टर की होटल-पब संचालकों को चेतावनी नियम तोड़ा तो होगी कड़ी कार्रवाई,
रायपुर
राजधानी रायपुर में देर रात तक खुले रहने वाले होटल, क्लब और पब के मामलों को लेकर कलेक्टर गौरव सिंह और एसएसपी लाल उमेद सिंह ने मंगलवार को संचालकों के साथ बैठक की। मीटिंग में कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि आज के बाद किसी भी संस्था ने तय नियम से एक प्रतिशत भी लापरवाही बरती तो कड़ी कार्रवाई होगी।
कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि 11:30 से 12 बजे तक समय केवल समापन का समय है, इसमें कोई अतिरिक्त सर्विंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि लापरवाही की गई तो केवल आबकारी अधिनियम ही नहीं, बल्कि भारतीय दंड संहिता और अन्य प्रावधानों के तहत भी एक्शन होगा। कलेक्टर ने बैठक में मौजूद आबकारी अधिकारियों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन हुआ तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
कलेक्टर गौरव सिंह ने कहा कि संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी व्यवस्था समय पर दुरुस्त रखें। बॉर-होटल का निर्धारित समय रात 12 बजे है, इसलिए 12 बजे तक ही सभी गतिविधियां बंद होनी चाहिए। इसके लिए 11:30 बजे तक सर्विंग पूरी तरह बंद कर दी जाए।
सोमवार को रायपुर कलेक्टर ने नियम तोड़ने वाले कई होटल, क्लब और पब के खिलाफ एक्शन लिया। जिन जगहों पर कार्रवाई की गई है, उनमें शेमरॉक ग्लोबल, मिलानों फूड एंड कंपनी (फ्लोरेंस), जूक पब, जुनेजा वेंचर्स क्लब, रॉयल रिट्रीट, हाइपर क्लब और द सिमर्स क्लब शामिल हैं। ये सभी तय समय के बाद भी खुले थे और नियमों का उल्लंघन कर रहे थे।