राजधानी

निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया की 16 संपत्तियां अटैच करने की अनुमति मांगी, कोर्ट में हुई सुनवाई

रायपुर

आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने राज्य सेवा की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया की आय से अधिक 16 चल-अचल संपत्तियों को अटैच करने की अनुमति मांगी है। विशेष न्यायालय में लगाए गए आवेदन में ब्यूरो ने बताया कि सौम्या ने अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध वसूली की और उस रकम से परिजनों व अन्य लोगों के नाम पर 45 संपत्तियां खरीदीं।


भिलाई-दुर्ग जिले स्थित सभी संपत्तियों की स्वामित्व सौम्या से जुड़ा बताया गया है। इनमें से 29 संपत्तियां पहले ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अटैच कर चुका है। अब ईओडब्ल्यू ने शेष 16 संपत्तियों को भी वसूली और कमीशनखोरी से अर्जित धन से खरीदी गई बताते हुए अटैच करने की अनुमति मांगी है।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया और दो पन्नों का आवेदन देते हुए अपना तर्क प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा। उनका कहना है कि जिन संपत्तियों को सौम्या की बताई जा रही हैं, वे परिजनों द्वारा खरीदी गई हैं और इसका दस्तावेजी साक्ष्य भी उपलब्ध है।

विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बचाव पक्ष को 22 सितंबर को अपना पक्ष रखने का समय दिया है। उल्लेखनीय है कि कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सौम्या रायपुर जेल से रिहा हुई हैं और कोर्ट के निर्देश पर बेंगलुरु में रहकर पेशी में शामिल हो रही हैं।

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