सूदखोर तोमर बंधुओ को हाईकोर्ट से राहत:कोर्ट ने रायपुर निगम के एक्शन में लगाई रोक,
रायपुर
सूदखोर तोमर बंधुओ को बिलासपुर हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने रायपुर नगर निगम को वीरेंद्र तोमर के घर पर तोड़फोड़ पर पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने तेलिबांधा पुलिस को भी आदेश दिया है कि रेड कार्यवाई में जब्त हुए घर से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट की कॉपी को लौटाए। जिससे कि घर के कागजात नगर निगम में दिखाया जा सके। मामले में बचाव पक्ष की ओर से पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद वर्मा और वरिष्ठ अधिवक्ता सजल गुप्ता ने पैरवी की थी।
इस मामले की सुनवाई छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई। दरअसल रायपुर नगर निगम ने वीरेंद्र तोमर के घर में स्थित कार्यालय को अवैध घोषित किया था। फिर इसमें बुलडोजर चलाकार तोड़ दिया था। बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि निगम ने घर तोड़ने के लिए भी नोटिस दिया था। जिस पर हाई कोर्ट ने अस्थाई रोक लगा दिया हैं।