ड्रग-सप्लायर 2 लड़की समेत 5 को 10-10 साल की जेल
रायपुर
रायपुर के NDPS स्पेशल कोर्ट ने ड्रग सप्लाई करने वाले दो लड़कियों समेत 5 उनके लोगों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। सभी दोषियों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना नहीं भरने पर सभी को अतिरिक्त दो साल की सजा भुगतनी होगी।
मेथामफेटामाइन (एमडी) की तस्करी में दोषी अभय कुमार मिर्च, प्रखर मारवा, मोहम्मद ओवेश, प्रिया स्वर्णकार और नेहा भगत को दोषी ठहराते हुए एनडीपीएस के स्पेशल जज पंकज कुमार सिन्हा ने यह सजा सुनाई है। यह पूरा मामला 25 दिसंबर 2022 का है। पुलिस ने सूचना मिली थी कि न्यू ईयर की पार्टीज में ड्रग खपाने की फिराक में कुछ लड़के-लड़कियों ने रायपुर में ड्रग्स लाया है। ये ड्रग्स की डील कर रहे थे। अम्बुजा मॉल के पास लग्जरी कार में लड़के-लड़कियां मौजूद थे। इसी दौरान एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और पंडरी पुलिस ने सभी को रंगे हाथ पकड़ लिया।
कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने पांचों आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य पेश किए, जिसमें उनके मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में शामिल होने की पुष्टि हुई। अदालत ने इस अपराध की प्रकृति को देखते हुए किसी भी प्रकार की उदारता दिखाने से मना कर दिया। खासकर, खतरनाक नशे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सजा को उचित ठहराया गया। मामले की विवेचना निरीक्षक दीपक पासवान ने की।