बलरामपुर में नाबालिग का अपहरण कर रेप
बलरामपुर
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में नाबालिग लड़की का अपहरण और रेप का मामला सामने आया है। जहां आरोपी लड़की को बहला फूसला कर घर से भगा ले गया और शारीरिक संबंध बनाए। मामला शंकरगढ़ थाना क्षेत्र का है।
जानकारी के मुताबिक, नाबालिग कक्षा 10वीं में पढ़ती है। पढ़ाई के दौरान आरोपी से उसकी दोस्ती हुई थी। वे दोनों अक्सर फोन पर बात किया करते थे। तभी आरोपी ने शादी का झांसा देकर रेप किया। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, लड़की के परिजनों ने शंकरगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली बेटी परीक्षा के बाद ग्राम हरगवां के देवकुमार टोप्पो के घर रह रही थी।
परिवार के लोग उसे समझाकर घर वापस ले आए थे। हालांकि, 19 अक्टूबर 2025 को देवकुमार टोप्पो उसे फिर से भगाकर अपने घर ले गया। आसपास पता करने पर भी लड़की का कोई सुराग नहीं मिला था। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 145/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 137(2), 87, 64(2)(M) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान अपहृत नाबालिग लड़की को ग्राम हरगवां स्थित देवकुमार टोप्पो के कब्जे से बरामद किया गया।
पीड़िता ने बताया कि उसकी पहचान देवकुमार टोप्पो से तीन साल पहले स्कूल में पढ़ाई के दौरान हुई थी। वे दोनों मोबाइल फोन पर बात करते थे। करीब दो साल पहले गर्मी के समय देवकुमार ने उसे एक शादी में बुलाया था।
उसी रात देवकुमार ने शादी का झांसा देकर उसे किसी के घर ले जाकर पहली बार शारीरिक संबंध बनाए थे। पीड़िता ने यह भी बताया कि 19 अक्टूबर 2025 को देवकुमार उसे अपने घर ले गया और रात में उसके साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाए।
पूछताछ के बाद, पुलिस ने आरोपी देवकुमार टोप्पो, पिता बीरबल टोप्पो (उम्र 20 साल) को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।