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49KG गांजा रखने वाले गनी खान को 20 साल कैद

49KG गांजा रखने वाले गनी खान को 20 साल कैद

रायपुर की एनडीपीएस कोर्ट ने 49 किलो गांजा रखने के मामले में आरोपी गनी खान को दोषी करार देते हुए 20 साल की सख्त कैद और 2.02 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। फैसला विशेष एनडीपीएस कोर्ट की जज किरण थवाईत ने सुनाया।

पुलिस के मुताबिक, 20 फरवरी 2024 को सरस्वती नगर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बीएसयूपी कॉलोनी, कोटा के ब्लॉक-26 स्थित एक मकान में बड़ी मात्रा में गांजा छिपाकर रखा गया है। सूचना के बाद पुलिस टीम ने गवाहों की मौजूदगी में घर पर रेड की।

तलाशी के दौरान घर में रखी एक प्लास्टिक की बोरी से 52 पैकेट मिले। सभी पैकेट खोलकर तौलने पर इनमें 49 किलो गांजा मिला। पुलिस ने आरोपी से गांजा रखने के वैध दस्तावेज मांगे, लेकिन वह कोई दस्तावेज नहीं दिखा सका। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

जब्त गांजे के सैंपल को जांच के लिए एफएसएल रायपुर भेजा गया। रिपोर्ट में यह गांजा होने की पुष्टि हुई। इसके आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(सी) के तहत कोर्ट में चालान पेश किया।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस के सबूत और एफएसएल रिपोर्ट को सही मानते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। कोर्ट ने उसे 20 साल की सख्त कैद और 2.02 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही, 21 फरवरी 2024 से जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया।

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