96 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं को गणना पत्रक का हुआ वितरण मतदाताओं की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क स्थापित
इमरान खोखर ब्यूरो चीफ मुंगेली
मुंगेली । निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर कुन्दन कुमार के मार्गदर्शन में जिले में मतदाता सूची को अद्यतन करने के उद्देश्य से मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जोरों से जारी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बीएलओ द्वारा घर घर जाकर गणना पत्रक का वितरण किया जा रहा है जो 04 दिसंबर तक चलेगा। जिले में अभी तक 96.13% मतदाताओं को गणना पत्रक का वितरण किया जा चुका है।
जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिले में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जहां मतदाताओं को मतदाता सूची से संबंधित जानकारी एवं आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।
मतदाता एक ही निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में जुड़वा सकेंगे अपना नाम:
राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देश के अनुसार निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं के द्वारा भरे गए गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन के दौरान यदि यह पाया जाता है, कि किसी मतदाता का नाम पहले से ही किसी निर्वाचन क्षेत्र के नामावली में डिजिटाइज हो चुका है, तो उनका नाम किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में गणना प्रपत्र के माध्यम से डिजिटाईजेशन नहीं किया जा सकेगा। अर्थात कोई भी मतदाता केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक ही स्थान के निर्वाचक नामावली में अपना नाम जुड़वा सकेंगे।
मतदाताओं को जमा करने होंगे दस्तावेज
उप जिला निर्वाचन अधिकारी मायानंद चंद्रा ने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की ए,बी एवं सी तीन श्रेणियां बनाई गई हैं, ऐसे मतदाता, जिनका नाम 2003 एवं 2025 की मतदाता सूची में हो एवं ऐसे मतदाता जिनका नाम 2003 की सूची में न हो, लेकिन 2025 की मतदाता सूची में हो, लेकिन उनके माता-पिता का नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हो, ऐसे मतदाताओं को केवल 2003 की मतदाता सूची की छायाप्रति संलग्न करना है। गणना पत्रक भरने हेतु सभी मतदाताओं को सफेद बैकग्राउंड का 02 नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो प्रदान करना होगा।
ऐसे मतदाता, जिनका नाम एवं उनके माता-पिता का नाम 2003 की सूची में न हो। लेकिन उस मतदाता का नाम 2025 की सूची में हो, ऐसे मतदाताओं को जन्मतिथि के आधार पर, जिन मतदाताओं का जन्म 01 जुलाई 1987 से पहले है, तो अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। जिनका जन्म 01 जुलाई 1987 से 02 दिसम्बर 2004 के बीच हुआ हो, वे अपना दस्तावेज एवं माता या पिता में से किसी एक का दस्तावेज देंगे। जिनका जन्म 02 दिसम्बर 2004 के बाद हुआ है, वे अपना, माता एवं पिता का (दोनों का) दस्तावेज देंगे। 01 अक्टूबर 2026 की स्थिति में भावी मतदाताओं का फार्म 06 भराया जाएगा, जिसमें नवीन मतदाता बन सकेंगे।
मतदाताओं को अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक पासबुक आदि में से किसी एक दस्तावेज की प्रति बीएलओ को देनी होगी। मतदाता सूची में नाम जोड़ने या सुधार के लिए फॉर्म 06, फॉर्म 07 और फॉर्म 08 भरना होगा। मतदाता स्वयं https://voters.eci.gov.in वेबसाइट या ECINet ऐप से ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड व जमा कर सकते हैं।