राज्य

पं. धीरेंद्र शास्त्री को कोर्ट का समन:20 मई को पेश होने के आदेश, कुंभ में न जाने वालों को देशद्रोही कहा था

शहडोल

शहडोल जिला न्यायालय ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को नोटिस जारी किया है। उन्हें 20 मई को सुबह 11 बजे कोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

मामला 27 जनवरी 2025 के उस बयान से जुड़ा है, जिसमें धीरेंद्र शास्त्री ने कहा था, ‘महाकुंभ में हर व्यक्ति को आना चाहिए। जो नहीं आएगा, वह पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा।’

एडवोकेट संदीप कुमार तिवारी ने कहा- यह बयान संविधान की मूल भावना और धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध है। कोर्ट में लगाए परिवाद में सवाल उठाया है कि क्या सीमा पर तैनात सैनिक, डॉक्टर, पुलिसकर्मी या अन्य कर्तव्यरत नागरिक जो कुंभ में नहीं आ पाए, उन्हें देशद्रोही कहा जा सकता है?

उन्होंने तर्क दिया कि जब सोशल मीडिया पर अमर्यादित टिप्पणी पर एफआईआर हो सकती है, तो सार्वजनिक मंच से भड़काऊ बयान देने वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती?

एडवोकेट तिवारी ने 4 फरवरी को शहडोल के सोहागपुर थाने में शिकायत दी थी। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर पुलिस अधीक्षक को शिकायत भेजी गई। कार्रवाई नहीं होने पर 3 मार्च 2025 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया। उन्होंने पंडित धीरेंद्र कृष्णा पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

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