गांवों में राहवीर योजना के तहत कार्यक्रम कर सड़क सुरक्षा मितान बनाया गया
जांजगीर चांपा,सड़क सुरक्षा मितान भी बनाया गया जिसको प्राथमिक उपचार हेतु मेडिकल किट भी प्रदाय किया गया। जिले के थाना नवागढ़, मुलमुला, शिवरीनारायण, बम्हनीडीह, बिर्रा एवं चौकी नैला क्षेत्र के गांव में बनाया गया सड़क सुरक्षा मितान। छ.ग़. में जिला जांजगीर चांपा पुलिस द्वारा सबसे ज्यादा सड़क सुरक्षा मितान बनाया जाकर वत्सफ grouf भी बनाया गया है।
महिला कमांडों का भी गठन किया गया है, जिसको टोपी, सीटी वितरण भी किया गया थाना/चौकी क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग जगहों से लगभग 1200 लोग राहवीर योजना के कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसको जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत आवश्यक जानकारी दी गई।
पुलिस अधीक्षक जांजगीर चांपा विजय कुमार पाण्डेय (IPS) के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जांजगीर उमेश कुमार कश्यप के कुशल मार्गदर्शन में जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगो को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात उदयन बेहार के नेतृत्व में थाना/चौकी क्षेत्रांर्गत गांवों में जा-जा जाकर पुलिस द्वारा राहवीर योजना के संबंध में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
इसी कड़ी में जांजगीर चांपा पुलिस द्वारा आज दिनांक 12.10.25 को थाना/चौकी क्षेत्रांर्गत गांव में रहवीर योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लोगो को बताया कि "राहवीर योजना" एक स्वैच्छिक नागरिक सहायता कार्यक्रम है। इसमें कोई भी आम व्यक्ति जो दुर्घटना के बाद घायल को सुरक्षित नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाता है, उसे 25 हजार रूपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना का यह भी उद्देश्य है कि ऐसे नार्गा नागरिकों को किसी तरह की कानूनी कर्रवाही या पूछताछ का सामना न करना पड़े।
1.गंभीर सड़क दुर्घटनों में पीड़ित व्यक्ति की तत्काल सहायता करके दुर्घटना के स्वर्णिम समय के भीतर अस्पताल/ट्रामा केयर सेंटर में पहुंचकर चिकित्सा उपचार प्रदान करने जान बचाई हो।
2.गोल्डन ऑवर- किसी दर्दनाक चोट के बाद 01 घंटे की अवधि जिसमें तत्काल चिकित्सा, सुविधा प्रदान करके मृत्यु रोकने की सर्वाधिक संभावना होती है।
‘‘हिट एंड रन‘‘ मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा योजना 2022 के तहत यदि किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लगती है तो 50 हजार रूपयें और मृत्यु होने पर 02 लाख रूपयें के मुआवजे का प्रावधान है, तथा लगभग 03-04 माह के समय सीमा में मुआवजा की संपूर्ण राशि पीड़ित पक्ष को प्राप्त हो जाती है।
जांजगीर-चांपा पुलिस की अपील
1 शराब के नशे में वाहन न चालांए।
2. तेज गति से वाहन न चलाएं।
3. हेलमेड पहन कर मोटर सायकल चलाए
4. मोटर सायकल में ट्रिपल सवारी न करे।
5. माल वाहक वाहन, ट्रैक्टर, पिकअप या अन्य माल वाहक वाहन में सवारी न बैठाए
6. रात्रि यात्रा में विशेष सतर्कता बरते
7. नींद या नशे की स्थिति में वाहन चलाने पर सख्त प्रतिबंध।
8. यातायात नियमों का कड़ाई से पालन
9. नाबलिकों को वाहन नहीं चलाने देवे।